सुप्रीम कोर्ट – याचिका में लड़को की शादी की उम्र घटाकर 18 साल करने पर बहस
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) – याचिका में लड़को की शादी की उम्र घटाकर 18 साल:
याचिका – सर्वोच्च न्यायालय में याचिका में ‘याचिका कार्यकर्ता’ द्वारा लड़को की उम्र 21 साल से कम करके 18 साल करने की मांग की है| याचिका में कहा है, की जिस तरह लोगो को 18 साल की उम्र में आर्मी(Army) में ज्वाइन(Join) कर लिया जाता है|


सुप्रीम कोर्ट ने लड़के की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने के लिए याचिका में लिए फैसले को रद्द कर दिया गया है|
यह याचिका वकील ” अशोक पांडेय(Ashok Pandey) ” ने दायर की सुप्रीम कोर्ट ने वकील अशोक पांडेय के ऊपर 25,००० हजार रूपये का जुर्माना लगाया है|
अक्षर यह मामला इसलिए सामने आया की – 1 सितम्बर को “विधि आयोग” जिसे अक्शर “लॉ कमिशन(Law Commission) ” भी कहते है.इसका कहना था की हमारे हिसाब से लड़को की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर देनी चाइये| इसका कहना था की पुरुषो व महिलाओ के लिए अलग-अलग उम्र में शादी करने का कानून रखना चाइये लेकिन कोर्ट ने कहा की यह कोई नियम इस प्रकार के कार्य पैर लागु नहीं होता है| यह पुरुषो और महिलाओ की उम्र शादी करने के लिए सही हैं|
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Shi h Kam kr di Jay Umar ladke ki
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